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पांच मामलों में आरोपी रवि निगम जिला बदर, 7 जिलों में एक साल तक प्रवेश पर रोक दुर्ग समेत बालोद, धमतरी, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और रायपुर की सीमा से बाहर रहने का आदेश

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पांच मामलों में आरोपी रवि निगम जिला बदर, 7 जिलों की सीमा में प्रवेश पर रोक

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दुर्ग। आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने वाले रवि निगम, उम्र 35 वर्ष, निवासी रावण भाठा, सुपेला के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत रवि निगम को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक रवि निगम को आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर दुर्ग, बालोद, धमतरी, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और रायपुर जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। निर्धारित एक वर्ष की अवधि में सक्षम अनुमति के बिना इन जिलों की सीमा में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस के अनुसार, रवि निगम के खिलाफ वर्ष 2013 से 2025 के बीच कुल पांच आपराधिक प्रकरण थाना सुपेला एवं पद्मनाभपुर में दर्ज पाए गए हैं। इनमें मारपीट, गाली-गलौज, धमकी, विवाद एवं अशांति से जुड़े मामले शामिल हैं।
जिला बदर प्रकरण क्रमांक 01/2026 में पुलिस प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड, अभियोजन साक्षियों के कथन, बचाव पक्ष के जवाब तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ने और लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया गया।

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आरोपी के विरुद्ध दर्ज प्रमुख मामले
2013: थाना सुपेला में धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
2018: थाना सुपेला में धारा 294, 506, 323, 34, 427 भादवि।
2023: थाना सुपेला में दो अलग-अलग मामले दर्ज।
2025: थाना पद्मनाभपुर में धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज।
दुर्ग पुलिस ने बताया कि जिला बदर प्रकरण में सुपेला थाना पुलिस द्वारा आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एवं संबंधित दस्तावेजों का संकलन कर नियमानुसार प्रतिवेदन तैयार किया गया।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। असामाजिक तत्वों के खिलाफ वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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