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कोतबा नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक

फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज़ से शैलेंद्र कुमार

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को नगर पंचायत कोतबा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री टी. आर. यादव का स्थानांतरण नगर पालिका परिषद पत्थलगांव कर दिया गया था। इस स्थानांतरण आदेश के बाद स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों में रोष व्याप्त था।

इसके पश्चात श्री टी. आर. यादव ने अपने अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी।

उक्त याचिका पर आज दिनांक 05 नवंबर 2026 को प्रारंभिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्थानांतरण आदेश को छत्तीसगढ़ शासन की स्थानांतरण नीति 2025 एवं जनगणना के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई।

माननीय उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने के फलस्वरूप श्री टी. आर. यादव फिलहाल नगर पंचायत कोतबा में ही पदस्थ रहेंगे।

उक्त जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज चौहान द्वारा दी गई।

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