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छत्तीसगढ़धमतरी

कोटपा एक्ट के तहत नगरी नगर में कार्यवाही

धमतरी/नगरी से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट

दुकानों मे तम्बाकू नियंत्रण बोर्ड लगाने और 18 वर्ष से कम के बच्चो को गुटखा तम्बाकू न बेचने का दिया निर्देश

धमतरी में लगातार विशेष रूप से तम्बाकू नियंत्रण हेतु चालानी कार्यवाही की जा रही है वही नगरी ब्लॉक में नगर पंचायत नगरी,स्वास्थ्य विभाग,पुलिस विभाग समन्वित टीम के द्वारा कार्यवाही किया गया है।बता दें नगरी नगर के बस स्टैंड,संकरा रोड,जनपद पंचायत एरिया एवं स्कूल के आस पास तम्बाकू की बिक्री करने वाले 100 मीटर क्षेत्र के दुकानों मे जिला परवर्तंन दल द्वारा निरीक्षण कर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 02 व्यक्ति सहित नियमों का उल्लंघन करने वाले पान दुकान,जनरल स्टॉल,किराना शॉप में कार्यवाही किया गया है। दुकानों मे तम्बाकू नियंत्रण बोर्ड लगाने (वैधानिक चेतावनी ) 18 वर्ष से कम के बच्चो को गुटखा तम्बाकू न बेचने का निर्देश भी दिया गया,साथ ही  सख्त चेतावनी जारी किया गया है। जिसमें  कुल 21चालानी कर 1180 रुपए का जुर्माना किया गया।

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इस कार्यवाही में प्रवर्तन दल से हितेन्द्र कुमार साहू विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक ,ड्रग इंस्पेक्टर संदीप सूर्यवंशी व निकिता श्रीवास्तव,लोकेश कुमार साहू काउंसलर नगरी  एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं विकास कुमार ,भागेश्वर लोधी काउंसलर,नगर पंचायत नगरी से संतोष नेताम, ईश्वर दास, पुलिस विभाग से कांस्टेबल संजय सोम ,रेख राम बंजारे , योगेंद्र साहू उपस्थित थे।

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