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खबर का असर: फरसाबहार स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की व्यवस्था, बिजली सुविधा पर भी हाईकोर्ट का जोर

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से शैलेंद्र कुमार

फरसाबहार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार में चिकित्सकों और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मामला अब न्यायालय तक पहुंचने के बाद समाधान की दिशा में आगे बढ़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिवक्ता विष्णु प्रसाद कुलदीप की ओर से अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने लंबे समय से उच्च शिक्षा अवकाश पर चल रहे चिकित्सकों के स्थान पर वैकल्पिक डॉक्टरों की व्यवस्था करने के निर्देश शासन को दिए। साथ ही प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे चिकित्सकों से आवश्यकतानुसार चिकित्सा सेवाएं लेने पर भी जोर दिया गया।

हाईकोर्ट ने अस्पतालों में मरीजों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बिजली व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना। न्यायालय ने अस्पतालों में नियमित बिजली आपूर्ति के साथ जनरेटर और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

न्यायालय के निर्देशों के बाद फरसाबहार स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पदस्थापना की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के अस्पतालों में जनरेटर सेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश भी जारी किए गए।

शासन की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र और मामले में की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को जनहित याचिका का निराकरण कर दिया।

इस कार्रवाई की जानकारी अधिवक्ता विष्णु प्रसाद कुलदीप की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज चौहान ने दी।

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