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शादी का झांसा देकर नाबालिग से अनाचार, आरोपी को 29 वर्ष का सश्रम कारावास


शादी का झांसा देकर नाबालिग से अनाचार, आरोपी को 29 वर्ष का सश्रम कारावास

पामगढ़। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ अनाचार करने के गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को कुल 29 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जांजगीर-चांपा पुलिस की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को यह सजा मिली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पामगढ़ थाना क्षेत्र के आरोपी भुवनेश्वर कश्यप ने एक नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना पामगढ़ में 19 सितंबर 2025 को अपराध दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की थी।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा ने मामले की बारीकी से जांच की। विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।मामले की सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायालय एफटीएससी (पॉक्सो), जांजगीर में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रकरण के तथ्यों के आधार पर आरोपी भुवनेश्वर कश्यप को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 29 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा की प्रभावी एवं उत्कृष्ट विवेचना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस की सटीक जांच, साक्ष्य संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा मिली।
नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में पुलिस की सख्त कार्रवाई और प्रभावी विवेचना से न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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