
शराब रेड के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की का आरोप, तीन महिलाओं सहित चार गिरफ्तार
जूटमिल पुलिस की कार्रवाई, 66 पाव देशी शराब और बिक्री के 400 रुपये जब्त; सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
रायगढ़, 23 अक्टूबर 2026। जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत जूटमिल पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की करने के मामले में तीन महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 66 पाव देशी मसाला शराब और बिक्री की 400 रुपये की रकम जब्त की थी। मामले में आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दो अलग-अलग अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर की रात जूटमिल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे अवैध रूप से शराब बनाकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में संदेही के मकान के पास घेराबंदी की।
इसी दौरान थैला लेकर भागने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान पिताम्बर लहरे के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके थैले से 180 एमएल क्षमता वाली प्लास्टिक बोतलों में भरी देशी मसाला शराब के 66 पाव बरामद हुए। शराब की कुल मात्रा 11.880 बल्क लीटर बताई गई है, जिसकी कीमत 5,600 रुपये आंकी गई। इसके अलावा शराब बिक्री की 400 रुपये की रकम भी जब्त की गई।
कार्रवाई के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की का आरोप
पुलिस के अनुसार, शराब जब्ती की कार्रवाई और वीडियोग्राफी के दौरान आरोपी ने पुलिस की अभिरक्षा से निकलकर भागने का प्रयास किया। इसी बीच मौके पर पहुंचीं महिलाओं ने कथित तौर पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। पुलिस टीम ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए संबंधित लोगों को हिरासत में लिया।
अवैध शराब बरामदगी के मामले में थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 651/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं, पुलिस के शासकीय कार्य में बाधा डालने और लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने सहित अन्य आरोपों के संबंध में अपराध क्रमांक 654/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
ये चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे (24 वर्ष), बीना लहरे (26 वर्ष), दुमेश्वरी लहरे (50 वर्ष), निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़, तथा रजनी मिरी (30 वर्ष), निवासी कुसापास, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
एसएसपी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अथवा किसी भी शासकीय कार्य में बाधा डालने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील भी की है।