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लोदाम पुलिस की दो मामलों में कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज़ से शैलेंद्र कुमार 

शासकीय डायल-112 वाहन में तोड़फोड़ और आरक्षक से मारपीट के मामले में एक आरोपी, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में दूसरा गिरफ्तार

लोदाम। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में लोदाम थाना पुलिस ने अलग-अलग दो मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक मामले में डायल-112 वाहन पर धारदार हथियार से हमला कर वाहन में तोड़फोड़ करने और आरक्षक को घायल करने का आरोप है, जबकि दूसरे मामले में युवती को शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में शादी से इनकार करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को 18 अक्टूबर 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

डायल-112 वाहन पर दाउली से हमला

पहले मामले में डायल-112 वाहन के चालक रोशन टोप्पो ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर की रात करीब 1:45 बजे लोदाम मंडी बैरियर के पास सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर वह आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के साथ मौके पर पहुंचा।

पुलिस के अनुसार, वहां लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत धारदार हथियार लेकर मौजूद था। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने कथित रूप से विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी दी और वाहन का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने दाउली से वाहन पर हमला कर दिया। इस दौरान वाहन के बाईं ओर के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए और कांच के टुकड़ों से आरक्षक के चेहरे पर चोट आई।

मामले में थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार भगत (30) को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली भी जब्त की है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

दूसरे मामले में 26 वर्षीय युवती ने 17 अक्टूबर को परिजनों के साथ थाना लोदाम पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में दुलदुला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी जगदेव सिंह (24) पर शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।

शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान युवती की आरोपी से पहचान हुई थी। इसके बाद आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि इसके बाद भी अलग-अलग मौकों पर आरोपी शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। 10 जुलाई 2026 को जशपुर बुलाकर रानीदाह क्षेत्र में भी संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह गर्भवती हो गई थी और इसकी जानकारी आरोपी को दी थी। पुलिस के मुताबिक, 23 सितंबर को आरोपी उसे गर्भावस्था की जांच के लिए जशपुर के एक क्लिनिक में भी ले गया था। बाद में शादी से इनकार किए जाने पर युवती ने पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया। जांच के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया, चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और मोबाइल फोन व सोनोग्राफी रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी जगदेव सिंह को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

दोनों मामलों की कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू सहित सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, प्रधान आरक्षक आनंद खाखा तथा आरक्षक बूटा सिंह, विद्यासागर पैंकरा, जशवंत मिंज, सुनीत कुजूर, जगजीवन यादव और बसंत यादव की भूमिका रही। 

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