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छत्तीसगढ़सारंगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

15 अगस्त को शराब दुकान रहेगा बंद, कलेक्टर द्वारा आदेश जारी

मदिरा के विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध

सारंगढ़ बिलाईगढ़,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में मदिरा शुष्क दिवस का आदेश जारी किया है। इस आदेश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों जैसे देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट), प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल-1 घघ कंपोजिट), दुकानों एवम मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता, सीएस 2 (ग- अहाता), सीएस 2 (ग- कंपोजिट अहाता), एफ एल 1 (ख- अहाता) पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान जिले में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार जैसे विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

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