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चुरतेला गांव में संयुक्त टीम की जांच में सामने आई कम उम्र, समझाइश के बाद परिजनों ने टाला विवाह

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प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से रुका बाल विवाह, नाबालिग बालिका को मिला संरक्षण
महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

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जांजगीर-चांपा,  जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत चुरतेला, विकासखंड पामगढ़ में बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया।
कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस विभाग के सहयोग से जांच की गई।
जांच के दौरान टीम ने बालक और बालिका के घर पहुंचकर उनके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अंकसूची का परीक्षण किया। जांच में बालिका की उम्र 14 वर्ष 9 दिन तथा बालक की उम्र 18 वर्ष 1 माह 12 दिन पाई गई, जो वैधानिक विवाह आयु से कम है।
इसके बाद अधिकारियों ने बालिका, उसके माता-पिता तथा स्थानीय ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश के उपरांत स्थानीय लोगों की उपस्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से विवाह को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया।
अधिकारियों ने बालक एवं बालिका के परिजनों से यह लिखित घोषणा भी कराई कि निर्धारित वैधानिक आयु पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं किया जाएगा। इस संबंध में गवाहों की मौजूदगी में घोषणा पत्र एवं राजीनामा पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए।
कार्रवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस विभाग तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त भूमिका रही। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह एक सामाजिक एवं कानूनी अपराध है, जिसके विरुद्ध जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

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