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राज्य

भूमि अधिग्रहण के लिए रेलवे ने पंजाब सरकार को लिखा अहम पत्र

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पटियाला 
नॉर्दर्न रेलवे ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर "राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन (18.11 किमी)" परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम अधिकारी (CALA) और मध्यस्थ (Arbitrator) नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

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केंद्र सरकार द्वारा 2008 के गजट अधिसूचना (संशोधन) अधिनियम के तहत इस परियोजना को "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस परियोजना के लिए पंजाब के पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिलों में लगभग 53.84 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। अधिसूचना का प्रभाव गजट में प्रकाशित होने की तिथि 24 अक्टूबर, 2025 से माना जाएगा।

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रेलवे की ओर से पंजाब सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है, "इस महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजना का सफल और समय पर पूरा होना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।"

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेलवे के पास पर्याप्त संख्या में अनुभवी अधिकारी नहीं हैं जो भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकें, इसलिए पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे उपयुक्त अधिकारी और मध्यस्थ नियुक्त करें।

पत्र में यह भी कहा गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक 53.84 हेक्टेयर भूमि तीन जिलों पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और SAS नगर (मोहाली) में अधिग्रहित की जाएगी।

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