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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ नया वक्फ एक्ट, विपक्ष ने जताई नाराजगी

वक्फ संशोधन विधेयक- 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब ये कानून बन गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया था। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, ‘संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

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अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल (अब कानून) पर 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था।

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इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने शनिवार (5 अप्रैल 2025) को इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। एआईएमपीएलबी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘सत्ता पक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग किया है और विधेयक को जबरन थोपा गया है।

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