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शराबी चालक को कोर्ट की अनोखी सजा, चौक-चौराहों पर करेगा जागरूकता अभियानअब शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी, कोर्ट ने सुनाया समाजोपयोगी दंड

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जांजगीर-चांपा
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जांजगीर-चांपा पुलिस की सख्ती अब नए रूप में सामने आई है। सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसले में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर ने शराबी वाहन चालक को केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि सामुदायिक सेवा की अनोखी सजा भी सुनाई है। जिले में इस प्रकार की सजा का यह पहला मामला माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, यातायात पुलिस ने 21 मई 2026 को वाहन चालक गुरु गोविंद को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। जांच के बाद पुलिस ने मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जप्त किया और आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी पहले भी शराब सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़ा जा चुका था, जिस पर पूर्व में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। बावजूद इसके दोबारा वही गलती दोहराने पर न्यायालय ने इस बार कठोर और समाजोपयोगी दंड सुनाया।

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माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ 15 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। आदेश के तहत आरोपी 23 मई 2026 से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक करेगा।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामुदायिक सेवा के दौरान आरोपी की नियमित उपस्थिति दर्ज की जाएगी और सजा पूर्ण होने के बाद रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में तत्काल न्यायालय को सूचित किया जाएगा।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत की गई है। पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है।
न्यायालय के इस फैसले को सड़क सुरक्षा के प्रति एक सख्त और सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में इस निर्णय की चर्चा तेज है तथा इसे लोगों में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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