ट्रैक्टर से कुचलकर उतारा था मौत के घाट

बिलाईगढ़ से संवाददाता प्रकाश कुमार डनसेना की रिपोर्ट
2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास, 1 वर्ष पूर्व कसडोल थानांतर्गत ग्राम असनिंद का था मामला, हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को बनाया था
आरोपीगण के द्वारा दयाराम जायसवाल निवासी असनिद थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार को ट्रैक्टर से रौंदकर मार डालने की है।
जयराम चौहान के ग्राम असनींद में खेत है जो उसके पिता जी तिहारू चौहान के नाम पर है तिहारू की मृत्यु हो चुका है और वह स्वयं दिल्ली में रहता है इसलिए अपने खेत को अधिया में खेती करने सुखसागर जायसवाल को दिया है।

सुखसागर जायसवाल की मृत्यु होने के बाद से उसके लड़के आरोपीगण सत्य नारायण जसवाल और संजू जायसवाल तथा उसके भाई रामसागर जायसवाल खेती करते है लेकिन जय राम चौहान को अधिया की पैसा नहीं देते थे तथा आरोपीगण उसके खेत पर कब्जा कर लिया था और खेत की कागजात को भी अपने पास रख लिया था और मांगने पर विवाद करता था तथा धमकी देता था।जिससे जयराम चौहान परेशान हो गया था।वर्ष 2019_20 में जयराम चौहान अपने गांव आया था तब सुखसागर जायसवाल ने उसके पासबुक चेक बुक को मागा जिसे देने से इन्कार किया तब छीन कर रख लिया है सुखसागर के मृत्यु के बाद उसके भाई रामसागर से अपने कागजात मांगने पर ढूंढ कर देता हु कहा लेकिन नहीं दिया है तब जयराम चौहान दिल्ली से गांव आया और दयाराम जायसवाल से मिला और उसे बताया तब दिनांक 19/12/2023 को जयराम चौहान दयाराम जायसवाल के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा कसडोल में जाकर अपने खाता के पैसे को अन्य व्यक्ति के द्वारा निकालने पर रोक लगाने आवेदन दिया था जिस पर दयाराम जायसवाल के साथ आरोपीगण विवाद किए थे मृतक अपने पत्नी को बताया था कि घटना से एक दिन पहले आरोपीगण रामसागर उसका भतीजा संजू जायसवाल एवं सत्यनारायण जायसवाल कसडोल में मिले थे और उससे झगड़ा किए थे दिनांक 14/03/2024 को दयाराम जायसवाल सुबह मार्निंग वाक में गया था उसी समय हटौद मार्ग में ट्रैक्टर से रौद् कर हत्या कर दिया है ।
जिसकी रिपोर्ट थाना कसडोल में दर्ज कराए गए विवेचना के दौरान पूछताछ करने पर आरोपीगण रामसागर जायसवाल संजू जायसवाल एवं सत्यनारायण जायसवाल ने कबूल किया कि मृतक दयाराम जायसवाल को ट्रैक्टर से रौद् कर और लाठी से मारना तथा लाठी और खून लगे कपड़ा को घुरवा में छुपाना बताए और उसके बताए हुए स्थान से खून लगे कपड़ा और लाठी को जप्त कर तथा ट्रैक्टर को आंगन में रखे थे जहां से जप्त कर आरोपीगण के द्वारा अपराध कबूल करने पर उसके खिलाफ अपराध धारा 120 B 302 सहपाठित धारा 34 , 201 भा द वि के तहत गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर दिनांक 10/06/2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम क्षेणी कसडोल के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए है।

जो कि सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय बलौदाबाजार को प्राप्त हुआ है जिसमें अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रकरण के समर्थन में कुल 17 साक्षियों का कथन न्यायालय में कराया है जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के अंतिम तर्क के समय लोक अभियोजक श्री थानेश्वर वर्मा जी के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए दलील दिए जिससे सहमत होते हुआ एवं साक्षियों के द्वारा घटना को प्रमाणित करने से सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी के द्वारा निर्णय पारित करते हुए दिनांक 18/03/2025 को आरोपीगण रामसागर जायसवाल और संजू जायसवाल को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302 सहपाठित धारा 34 में दोनों आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा से था तथा 10,000_10,000/ रुपए की अर्थ दण्ड से दंडित किया है और अर्थ दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 06_06 अतिरिक्त कारावास की सजा से तथा धारा 201 भा द वि में 02_02 वर्ष की सजा तथा 2000_2000/ रुपए अर्थ दण्ड की सजा से दंडित किया है अर्थ दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 02_02 अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपीगण जेल में बंद है।