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किरायेदार की सूचना नहीं देना पड़ा भारी, मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज बम्हनीडीह में बिना किरायानामा चार बाहरी लोगों को रखने पर पुलिस की कार्रवाई

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किरायेदार की सूचना छिपाना पड़ा भारी, मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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जांजगीर-चांपा, जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे किरायेदार सत्यापन अभियान के तहत बम्हनीडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम अमोदी के एक मकान मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। मकान मालिक द्वारा दूसरे राज्य के चार व्यक्तियों को बिना किरायानामा तैयार किए तथा संबंधित थाना को सूचना दिए बिना किराये पर रखने का मामला सामने आया है।
पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन में जिलेभर में अप्रवासी एवं किरायेदार सत्यापन अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस सोशल मीडिया, जनजागरूकता कार्यक्रमों एवं अन्य माध्यमों से नागरिकों और मकान मालिकों से किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित थाना अथवा चौकी में उपलब्ध कराने की अपील कर रही है।

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इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा भी किरायेदारों की जानकारी थाना में उपलब्ध नहीं कराने पर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद ग्राम अमोदी निवासी अशोक साहू ने आदेशों की अवहेलना करते हुए दूसरे राज्य के चार व्यक्तियों को बिना किरायानामा एवं पुलिस को सूचना दिए अपने मकान में किराये पर रखा।
थाना प्रभारी बम्हनीडीह दिलीप सिंह द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान मामला सामने आने पर पुलिस ने मकान मालिक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
जांजगीर-चांपा पुलिस ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार एवं बाहरी व्यक्ति की जानकारी तत्काल संबंधित थाना या चौकी में उपलब्ध कराएं। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने या जानकारी छिपाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार किरायेदार सत्यापन अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है।

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