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सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पीआरओ का बड़ा फैसला: फर्जी पत्रकारों और प्रतिबंधात्मक शब्दों पर कसेंगे शिकंजा

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फर्जी पत्रकार के ऊपर एफआईआर होने और प्रतिबंधात्मक शब्दों के उपयोग करने पर पीआरओ ने लिया संज्ञान

नवीन नियुक्ति पत्र लेकर आने वाले पत्रकारों से पीआरओ ने शुरू किया इंटरव्यू प्रोसिजर

सारंगढ़ बिलाईगढ़,विगत वर्ष जिले के बेलादुला चौकी में कथित रूप से पत्रकार कहने वाले फर्जी व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर होने और जिले के अनुभवी पत्रकारों के द्वारा प्रतिबंधित शब्दों का मीडिया में उपयोग करने पर जिले के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के इच्छा रखकर मीडिया संस्थान से नियुक्ति पत्र लेकर जनसंपर्क कार्यालय में एक प्रति जमा करने वाले से पत्रकारिता की पूरी पृष्ठभूमि, नियम कानून, प्रतिबंधात्मक शब्द, क्षेत्र आदि का मूलभूत ज्ञान के बारे में साक्षात्कार के माध्यम से स्वतः पूछा जा रहा है, जिसका उद्देश्य नये पत्रकारों को प्रतिबंधित क्षेत्र के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और प्रतिबंधित शब्दों के उपयोग से होने वाले सजा से बचाना है।

पीआरओ ने जारी सन्देश में कहा कि मीडिया संस्थान से नियुक्ति पत्र देने वाले ने नवीन पत्रकार के पत्रकारिता का ज्ञान परखा है या नहीं यह अज्ञात है। संबंधित यदि जनसंपर्क कार्यालय में आता है तो उसके पत्रकारिता ज्ञान की परख होगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले को नियम, कानून का ज्ञान होना चाहिए, ताकि किसी सामाजिक मुद्दे में वे खुद प्रतिबंधित क्षेत्र या शब्द का उपयोग कर गलती न कर बैठे और अनावश्यक एफआईआर तथा सजा से बचे। अब तक नवरंगपुर के द्वितीय वर्ष के छात्र, सरसींवा क्षेत्र के ऐसे पत्रकार से इंटरव्यू कर चुके हैं। 3 फ़रवरी क़ो लिए इंटरव्यू में सोनियाडीह के एक व्यक्ति ने कहा कि पहले पता होता तो रट कर आते।

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