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छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

15 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले  आरोपी को किया गिरफ्तार थाना सारागांव पुलिस की त्वरित कार्यवाही

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दीपक यादव बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

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विवेक शुक्ला (IPS) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सारागांव पुलिस को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं DSP कविता ठाकुर* के कुशल मार्गदर्शन में मुखबीर सूचना मिला थाना सारागांव क्षेत्र में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री की जाती है कि सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया *आरोपी* संजय कमलाकर उम्र 43 साल निवासी परसापाली थाना सारागांव के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमति 5000/ रू. को बरामद किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक  45/2025 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन कुमार सारथी थाना प्रभारी सारागाव एवं थाना सारागाव स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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