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उर्वरक की मनमानी कीमत पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शनओम प्रकाश मित्तल का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त

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उर्वरक की कालाबाजारी पर कृषि विभाग की सख्ती, ओम प्रकाश मित्तल का लाइसेंस निरस्त

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जांजगीर-चांपा। किसानों को निर्धारित शासकीय दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। यूरिया को शासकीय दर से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत के बाद विकासखंड बलौदा स्थित मेसर्स ओम प्रकाश मित्तल उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद विभाग ने विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

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उप संचालक कृषि के निर्देश पर 27 अगस्त 2026 को विकासखंड स्तरीय निरीक्षण दल ने प्रतिष्ठान की जांच की। निरीक्षण के दौरान विक्रेता अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा जारी नक्शे में दर्ज विक्रय स्थल पर उर्वरक का विक्रय करते हुए नहीं पाया गया। वहीं, यूरिया को शासकीय दर से अधिक मूल्य पर बेचने संबंधी शिकायत पर विक्रेता द्वारा संतोषजनक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया।


इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने मेसर्स ओम प्रकाश मित्तल का उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि खाद की दर और वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को शासकीय दर पर उर्वरक की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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