```html ```

जांजगीर के गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली पर जिला बदर की कार्रवाई, एक साल तक जिले में प्रवेश प्रतिबंधित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सुनवाई के बाद जारी किया निष्कासन आदेश, सक्ती सहित छह सीमावर्ती जिलों से भी रहना होगा बाहर

जांजगीर के गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली पर जिला बदर की कार्रवाई, एक साल तक जिले में प्रवेश प्रतिबंधित


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सुनवाई के बाद जारी किया निष्कासन आदेश, सक्ती सहित छह सीमावर्ती जिलों से भी रहना होगा बाहर
जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जांजगीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज को जिला बदर कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा ने प्रकरण की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत निष्कासन आदेश जारी किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज पिता रामधन मिश्रा, निवासी जांजगीर के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई के लिए थाना सिटी कोतवाली द्वारा प्रकरण तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव को पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण की विधिवत सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी ने भैरव मिश्रा को एक वर्ष की अवधि के लिए जांजगीर-चांपा जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सीमावर्ती जिले सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं कोरबा की राजस्व सीमाओं से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना है।जांजगीर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति व्यवस्था भंग करने और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *