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शादी का झांसा देकर वर्षों तक युवती का शोषण, आरोपी गिरफ्तार

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज़ से ललिता बरेठ

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शादी का झांसा देकर युवती का वर्षों तक शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार


रायगढ़ पुलिस ने “अभियान संवेदना” के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर एक युवती का वर्षों तक कथित रूप से शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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पुलिस के अनुसार, थाना गांधीनगर (सरगुजा) से प्राप्त शून्य एफआईआर के आधार पर थाना धरमजयगढ़ में मामला दर्ज किया गया। 22 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में उसकी पहचान पंकज गुप्ता से हुई थी। आरोप है कि नाबालिग अवस्था में आरोपी ने प्रेम और विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया तथा घटना की जानकारी किसी को न देने के लिए विवाह का भरोसा देता रहा।
शिकायत के अनुसार, बाद के वर्षों में आरोपी लगातार शादी का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। इस बीच उसने दूसरी युवती से विवाह कर लिया, लेकिन पीड़िता पर दबाव बनाकर संबंध बनाए रखे। विरोध करने पर आत्महत्या, स्वयं को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है।


पीड़िता के अनुसार, पढ़ाई के दौरान रायगढ़ और अंबिकापुर में रहने के बावजूद आरोपी उसका पीछा करता रहा और विवाह का झूठा आश्वासन देता रहा। बाद में आरोपी द्वारा विवाह से स्पष्ट इनकार करने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की।
धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता (30 वर्ष), निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक मंजू मिश्रा, प्रधान आरक्षक प्रकाश गिरी एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रायगढ़ पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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