छत्तीसगढ़सरियासारंगढ़ - बिलाईगढ़

10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी को सरिया पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी का नाम पता विश्वनाथ चौहान उर्फ विश्वा पिता अरखित चौहान उम्र 29 वर्ष साकिन बोरिदा थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)

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जप्ती– 10 लीटर हाथ भठ्‌ठी का बना कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 2000 रू०

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मामले का संक्षिप्त विवरण जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्री पुष्कर शर्मा) के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को आगामी होली पर्व के मद्देनजर जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान् अति० पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्रीमती निमिषा पाण्डेय) एवं श्रीमान् उप पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़ (श्री अविनाश मिश्रा) के कुशल मार्गदर्शन में मुखबीर की सुचना पर 10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।

प्रकरण में आज दिनांक 26.03.2025 को मुखबीर की सुचना पर घटनास्थल ग्राम बोरिदा के पास जाकर अवैध महुआ शराब बिकी की सुचना पर दबिश दिया गया जो आरोपी विश्वनाथ चौहान उर्फ विश्वा पिता अरखित चौहान उम्र 29 वर्ष साकिन बोरिदा थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) के कब्जा से उसके पेश करने पर अवैध हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब करीबन 10 लीटर को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी विश्वनाथ चौहान उर्फ विश्वा के विरूद्ध थाना सरिया में अप०क०-45/2025 धारा 34(2), 59 (क) आबकारी एक्ट कायम कर मामला विवेचना में लिया एवं आरोपी को आज दिनांक 26.03.2025 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है जिसे कल दिनांक 27.03.2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जायेगा। इस प्रकार थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिकी करने वालों के विरूद्ध सरिया पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना सरिया के थाना प्रभारी स०उ०नि० टीकाराम खटकर के नेतृत्व में स०उ०नि० सावित्री कोर्राम, सुमन कुमार चौहान, प्र०आर० सुरेन्द्र सिदार, सत्यम मण्डलोई, भुवनेश्वर पण्डा, आरक्षक दिलीप स्नेही, प्यारेलाल साहु एवं अन्य थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

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