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भूमि सौदे में 10.01 लाख की धोखाधड़ी, जमीन दलाल गिरफ्तार

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भूमि सौदे में 10.01 लाख की धोखाधड़ी, जमीन दलाल गिरफ्तार
कम समय में अधिक मुनाफे का झांसा देकर कराया सौदा, जमीन दूसरे को बेचकर आरोपी ने कमाया लाभ
दुर्ग। भूमि खरीद-बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी कर 10.01 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने के मामले में मोहन नगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर प्रार्थी को जमीन में निवेश कर कम समय में अधिक लाभ कमाने का झांसा देने और बाद में संबंधित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को अधिक कीमत पर बेचने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में दो अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

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पुलिस के अनुसार, शांति नगर निवासी विजय सिंह चौहान (53) की वर्ष 2024 में अजय साहू से पहचान हुई थी। अजय ने खुद को जमीन खरीद-बिक्री का कार्य करने वाला बताते हुए उसकी मुलाकात लोकेश खुल्लर और अमित साहू से कराई। आरोपियों ने उरला, दुर्ग स्थित करीब 10 हजार वर्गफीट भूमि दिखाकर इसमें निवेश करने पर कम समय में अधिक लाभ होने का भरोसा दिलाया।
प्रार्थी द्वारा पूरी जमीन खरीदने में असमर्थता जताने पर लोकेश खुल्लर ने आधी जमीन खुद खरीदने और साझेदारी में सौदा करने की बात कही। इसके बाद भूमि स्वामियों से मुलाकात कराकर जमीन का सौदा 1,250 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से तय किया गया। 7 अक्टूबर 2024 को भूमि संबंधी इकरारनामा कराया गया। रजिस्ट्री से पहले भूमि का सीमांकन कराने और मौके पर स्थित बिजली खंभा हटवाने की जिम्मेदारी भी लोकेश ने ली थी।
शिकायत के मुताबिक, आरोपियों के कहने पर 3 अक्टूबर 2024 को अमित साहू को 51 हजार रुपये तथा 7 अक्टूबर को भूमि स्वामियों के नाम 5 लाख और 4.50 लाख रुपये के चेक दिए गए। संबंधित खातों से राशि भी प्राप्त कर ली गई। इसके बावजूद निर्धारित समय पर न तो भूमि का सीमांकन कराया गया और न ही रजिस्ट्री कराई गई। आरोपी लगातार आश्वासन देकर समय टालते रहे। बाद में प्रार्थी को पता चला कि संबंधित भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर उसकी रजिस्ट्री करा दी गई है। राशि वापस मांगने पर भी रकम नहीं लौटाई गई।
शिकायत के आधार पर मोहन नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी लोकेश खुल्लर उर्फ लक्की (38), निवासी मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई की पहचान हुई, जिसे 15 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले के दो अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने निवेश के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर प्रार्थी को भूमि सौदे में शामिल किया। इकरारनामा और बयाना राशि लेने के बाद सीमांकन व रजिस्ट्री के नाम पर समय टाला गया और बाद में जमीन को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि जमीन अथवा अन्य संपत्ति खरीदने से पहले स्वामित्व, दस्तावेज, सीमांकन और पंजीयन संबंधी जानकारी का विधिवत सत्यापन करें। कम समय में अधिक लाभ के प्रलोभन में आकर बिना दस्तावेजी जांच के राशि का लेन-देन न करें। संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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