Advertisement Carousel
छत्तीसगढ़सारंगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोलाहल पूर्णतः प्रतिबंधित

Ad

सारंगढ़-बिलाईगढ़,कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में निर्वाचन, स्कूल कालेज के विद्यार्थियों के परीक्षा और शोरगुल से बीमार, वृद्धजनों सहित आम नागरिकों के अत्यधिक परेशानियों के मद्देनजर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी को नियंत्रण करने के लिए कोलाहल प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।
यह प्रतिबंध आगामी आदेश पर्यंत तक सम्पूर्ण सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्रभावशील रहेगा। इसके अंतर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रो, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर धीमी गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु सक्षम अधिकारी, इस प्रकार की अनुमति देने के पूर्व क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों, जन सुविधा एवं लोक शांति आदि का पूर्ण परीक्षण करके तथा अपने विवेक का समुचित प्रयोग करके ही लिखित अनुमति देंगे।
आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए अनुमति एसडीएम, तहसीलदार राजस्व सक्षम अधिकारी द्वारा और जहां मुख्यालय न हों वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित थाना प्रभारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-04 तथा ध्वनि प्रदुषण नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में एवं अन्य क्षेत्र, जो नगर पालिका अथवा नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत आते है, में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषेध है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा. किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।

Advertisements
Ad जय मेडिकल स्टोर स्थान: भारत माता चौक बिलासपुर रोड सारंगढ़
First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button