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ओडिशा हाईवे पर यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशे में वाहन चलाते 5 चालक पकड़े गए शराब पीकर भारी वाहन चला रहे 5 ड्राइवरों पर 50 हजार का जुर्माना

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज़ से ललिता बरेठ

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सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाते मिले 5 भारी वाहन चालक
रायगढ़। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच भारी वाहन चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा है। सभी चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन तथा डीएसपी यातायात उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा शहर एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।
इसी क्रम में गोगा राइस मिल के पास सारंगढ़ रोड स्थित ओडिशा हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पांच भारी वाहन चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए गए। पुलिस ने सभी के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना गंभीर अपराध है। पहली बार दोषी पाए जाने पर छह माह तक के कारावास अथवा 10 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। वहीं तीन वर्ष के भीतर दोबारा अपराध करने पर दो वर्ष तक की सजा अथवा 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा चालक का लाइसेंस निलंबित या निरस्त भी किया जा सकता है।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि शराब सेवन के बाद वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि स्वयं और अन्य लोगों के जीवन को भी गंभीर खतरे में डालता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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