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छत्तीसगढ़धमतरी

थाना भखारा द्वारा अवैध शराब बिक्री हेतु,रखने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) छ.ग.आबकारी अधिनियम के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही

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धमतरी से धर्मेंद्र यादव जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

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थाना भखारा द्वारा अवैध शराब बिक्री हेतु,रखने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) छ.ग.आबकारी अधिनियम के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही

आरोपी से 34 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 2720/- रूपये जप्त कर,भेजा गया जेल

धमतरी पुलिस,थाना भखारा को मुखबिर से मिली सूचना मिली की ग्राम कोसमर्रा में देवराम पारधी अपने घर में बिक्री करने हेतु शराब रखा है,की सूचना पर तत्काल भखारा पुलिस द्वारा ग्राम कोसमर्रा में देवराम पारधी के घर जाकर दबिश दिया,जहां पर आरोपी सफेद प्लास्टिक बोरी में बिक्री करने हेतु शराब रखे पाया गया।
जिसे शराब रखने के संबंध में कोई कागजात पेश नही करने पर आरोपी के पास से अवैध शराब जप्त कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए भखारा पुलिस ने
आरोपी-:देवराम पारधी पिता शत्रुहन पारधी उम्र 24 वर्ष सा० कोसमर्रा थाना भखारा,जिला धमतरी (छ.ग.)  
के कब्जे से 34 पौवा देशी प्लेन शराब (प्रत्येक में 180-180 ml भरा हुआ) जिसकी अनुमानित कीमत 2720/- रूपये जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना भखारा में अप.क्र. 173/25 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड लेकर जेल भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना भखारा से सउनि.नीरज दुबे,प्रआर. खिनेश साहू,आर.गजेंद्र टंडन सहित थाना स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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धमतरी पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है, एवं भविष्य में भी यह अभियान इसी प्रकार सतत् जारी रहेगा।

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