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18 जुलाई को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन

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विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस मामलों का होगा त्वरित निराकरण
18 जुलाई को जिला सहित सभी तालुका न्यायालयों में आयोजित होगी विशेष लोक अदालत
जांजगीर-चांपा, 17 जुलाई। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को जिले में चेक बाउंस (परक्राम्य लिखत अधिनियम) से संबंधित मामलों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह विशेष लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर सहित तालुका न्यायालय चांपा, अकलतरा, पामगढ़, नवागढ़, सक्ती, मालखरौदा, डभरा एवं जैजैपुर में आयोजित होगी। जिन पक्षकारों के चेक बाउंस से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं और वे आपसी सहमति (राजीनामा) के माध्यम से विवाद का समाधान चाहते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निराकरण करा सकते हैं।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में विशेष लोक अदालत में शामिल होकर अपने मामलों का सरल, सुलभ और त्वरित समाधान प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य “न्याय सबके लिए” है, जिसे लोक अदालतों के माध्यम से प्रभावी रूप से साकार किया जा रहा है।

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