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इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद नाबालिग को ले जाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

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इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
थाना बाराद्वार पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने साइबर तकनीक की सहायता से नाबालिग को रायपुर से सुरक्षित बरामद किया।

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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग नातिन 18 अप्रैल 2026 को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी और वापस नहीं लौटी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल तथा एसडीओपी सक्ती श्रीमती भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई।
साइबर तकनीक से रायपुर में मिली नाबालिग
जांच के दौरान साइबर सेल की मदद से पुलिस टीम ने रायपुर जिले के मुजगहन थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा नगर हुंडा इलाके में नाबालिग का पता लगाया। वहां से नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी श्रवण दास महंत को भी हिरासत में लिया।


पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच और दर्ज कथनों के आधार पर आरोपी एवं नाबालिग की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ रायपुर ले गया।
आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
पुलिस ने मामले में आरोपी श्रवण दास महंत (40 वर्ष), निवासी ग्राम अफरीद, थाना सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
दर्ज अपराध
अपराध क्रमांक : 213/2026
धारा : 137(2), 87, 96, 65(1) बीएनएस
पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6
इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र यादव, उप निरीक्षक एम.पी. मन्नेवार, प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत, आरक्षक योगेश राठौर, आरक्षक राकेश राठौर एवं महिला आरक्षक आफसा परवीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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