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खाद-बीज वितरण में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त, कई दुकानदारों को नोटिस उर्वरक वितरण में अनियमितता करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

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उर्वरक वितरण में अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई
28 खाद दुकानों और 14 बीज विक्रेताओं का औचक निरीक्षण, कई को नोटिस जारी

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जिले में किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश एवं उप संचालक कृषि राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा जिलेभर में उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के यहां औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।
दिनांक 27 मई 2026 को विकासखंड स्तरीय निरीक्षण दल ने जिले के 28 उर्वरक प्रतिष्ठानों और 14 बीज विक्रेताओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान भंडारण एवं वितरण में अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 9 उर्वरक प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियम 1968 के तहत 3 बीज विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया।


इसके अलावा नवागढ़ विकासखंड स्थित मेसर्स रोहित कृषि केन्द्र, पेण्ड्री में अनियमितता पाए जाने पर 49 क्विंटल बीज के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गई।
कृषि विभाग के अनुसार जिले में किसानों के लिए खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिले में बीज की कुल मांग 19,150 क्विंटल है, जिसके विरुद्ध अब तक 15,639 क्विंटल बीज का भंडारण किया जा चुका है तथा 4,590 क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया गया है।
इसी प्रकार उर्वरकों के लिए 65,330 मैट्रिक टन वितरण लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध अब तक 28,464 मैट्रिक टन उर्वरक का भंडारण सहकारी समितियों एवं निजी विक्रय केंद्रों में किया जा चुका है। किसानों द्वारा 11,787 मैट्रिक टन उर्वरकों का अग्रिम उठाव भी किया गया है।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग हेतु पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने तथा वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए लगातार निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। भविष्य में भी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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