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दिवाली से पहले जिले में पटाखों को लेकर नया आदेश, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

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मोगा
त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में पटाखे फोड़ना आम बात हो गई है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त सागर सेतिया ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में भारतीय नागरिकता अधिनियम 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में दिवाली के अवसर पर केवल हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

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आदेश के अनुसार दिवाली के दिन, 20 अक्टूबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व, 5 नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस के दिन, 25 और 26 दिसंबर, 2025 को रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और नए साल के दिन, 31 दिसंबर, 2025 को रात 11.55 बजे से 1 जनवरी, 2026 को रात 12.30 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

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आदेश में कहा गया है कि निर्धारित समय से पहले या बाद में पटाखे फोड़ना और हरित पटाखों के अलावा अन्य पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 

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