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जशपुर: 1.80 लाख रुपये में बच्चे की कथित खरीद-फरोख्त, मां समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज़ से शैलेंद्र कुमार 

कुनकुरी पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 9 से 10 माह के बच्चे को सकुशल बरामद किया, मामले में आगे की जांच जारी

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बच्चे की कथित खरीद-फरोख्त का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, कुनकुरी थाना क्षेत्र में एक महिला पर अपने बच्चे को 1 लाख 80 हजार रुपये में बेचने का आरोप है। मामले की जांच के दौरान कुनकुरी पुलिस ने पश्चिम बंगाल से बच्चे को सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने बच्चे की मां समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को लक्ष्मी बाई, निवासी ब्लॉक कॉलोनी कुनकुरी, ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 149/2026 के तहत किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(4) और 61(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच में सामने आया 1.80 लाख रुपये का मामला

पुलिस की विवेचना में सुकरु आलम उर्फ बंगाली की भूमिका सामने आई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में बच्चे को पश्चिम बंगाल निवासी शेख अलविन तक पहुंचाने की जानकारी मिली। इसके बाद जशपुर के डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम पश्चिम बंगाल भेजी गई।

पुलिस के अनुसार, शेख अलविन ने पूछताछ में बताया कि उसने मार्च 2026 में यशोदा यादव के बच्चे को 1 लाख 80 हजार रुपये में खरीदा था और अपनी बेटी को दे दिया था। मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद किया और सुरक्षित संरक्षण में लिया।

मां समेत पांच लोगों पर कार्रवाई

इस मामले में पुलिस ने यशोदा यादव (बच्चे की मां), सुकरु आलम उर्फ बंगाली, शेख अलविन, निर्मला तिर्की और फूलकुवारी यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

बच्चे की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई में कुनकुरी थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह चंद्रा, सहायक उप निरीक्षक नीता कुर्रे, प्रधान आरक्षक अलीका पैंकरा और आरक्षक आलोक तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नोट: यह समाचार पुलिस से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की न्यायालय में पुष्टि होना शेष है।

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