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सेल्फ ड्राइव कार हादसे के बाद 2 लाख की वसूली, युवकों को जबरन ले जाकर मारपीट; दो आरोपी गिरफ्तार

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सेल्फ ड्राइव कार हादसे के बाद 2 लाख की वसूली, युवकों को जबरन ले जाकर मारपीट; दो आरोपी गिरफ्तार

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दुर्ग। सेल्फ ड्राइव पर किराये से ली गई कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दो लाख रुपये हर्जाने की मांग को लेकर युवकों को जबरन वाहन में बैठाकर ले जाने और मारपीट करने के मामले में पदमनाभपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डिजायर, ओडी, स्कोडा रेपिड और एक्सयूवी-500 समेत चार लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। जब्त वाहनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है।


पुलिस के अनुसार, कर्मचारी नगर, दुर्ग स्थित सेल्फ ड्राइव टूर एंड ट्रेवल्स से करीब एक माह पहले कुछ युवकों ने स्कोडा रेपिड कार किराये पर ली थी। इसी दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आरोप है कि वाहन के नुकसान की भरपाई के लिए 6 अगस्त को ऋषि बघेल उर्फ राज और उसके साथी प्रियांशु मंडल ने युवकों को बोरसी सोसायटी चौक और महावीर ग्राउंड के पास से जबरन एक्सयूवी-500 में बैठाया।
इसके बाद युवकों को अंगोरा स्थित एक मार्ट के सामने ले जाया गया, जहां स्कोडा रेपिड की मरम्मत के हर्जाने के रूप में दो लाख रुपये की मांग की गई। राशि को लेकर विवाद के दौरान युवकों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है।
घटना की शिकायत मिलने पर पदमनाभपुर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 460/2026 दर्ज कर बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा मोटरयान अधिनियम के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और 11 अगस्त को ऋषि बघेल उर्फ राज तथा प्रियांशु मंडल को गिरफ्तार कर लिया।


पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चार वाहन भी जब्त किए हैं। इनमें डिजायर क्रमांक CG 10 AX 3249, ओडी क्रमांक CG 04 DQ 1000, स्कोडा रेपिड क्रमांक CG 13 U 2251 और एक्सयूवी-500 क्रमांक CG 12 C 3930 शामिल हैं।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन किराये पर देने और लेने के दौरान आवश्यक दस्तावेज एवं कानूनी शर्तों का पालन करें। वाहन दुर्घटना या आर्थिक विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस अथवा वैधानिक माध्यम का सहारा लें। किसी व्यक्ति को जबरन ले जाना, मारपीट करना या दबाव बनाकर रुपये की मांग करना कानूनन अपराध है।

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