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ग्राम बोंदा के शासकीय कोटवारी भूमि में फ्लाईएश के भराव के संबंध में खनिज विभाग ने दी जानकारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़,जिले के ग्राम बोंदा के शासकीय कोटवारी भूमि में कर दिया गया सैकड़ो टन फ्लाईएश का भराव ” नामक शीर्षक खबर में जिले के खनिज विभाग ने खंडन जारी किया है। ग्राम जोतपुर, तहसील बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ स्थित भूमि में फ्लाई ऐश भराव के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत है।

मेसर्स अदानी पावर लिमिटेड, ग्राम छोटे भंडार, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ द्वारा ग्राम जोतपुर, तहसील बरमकेला, जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 114, रकबा 0.2020 हेक्टेयर के निम्न भू-भाग में 30,000 टन फ्लाई ऐश के माध्यम से भू-भराव हेतु पर्यावरण संरक्षण मंडल में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

इस आवेदन के साथ दस्तावेज, अभिमत प्रस्तुत किए गए थे, उनमें  1. संबंधित कलेक्टर, राजस्व कार्यालय द्वारा भूमि की स्थिति एवं प्रस्तावित भू-भराव के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी, अभिमत। 2. संबंधित ग्राम पंचायत की अनापत्ति, सहमति। 3. भूमि से संबंधित खसरा अभिलेख, नक्शा एवं राजस्व दस्तावेज।
4. संबंधित भूमि के उपयोग के संबंध में उपलब्ध सहमति-पत्र। 5. प्रस्तावित स्थल का साइट प्लान, रूट मैप एवं सेटेलाइट मैप। 6. फ्लाई ऐश की आवश्यक मात्रा एवं भराव की गहराई संबंधी गणना-पत्रक। 7. परिवहन, धूल नियंत्रण, स्थल सुरक्षा एवं भराव उपरांत भूमि उपयोग संबंधी कार्य योजना शामिल था।

प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़  (छ.ग.) द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल की स्थिति, आसपास की आबादी, नाला/जलस्रोत से दूरी, भू-भाग की गहराई, परिवहन मार्ग तथा संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का परीक्षण किया गया।

इन अभिलेखों एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मंडल द्वारा— केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के फ्लाई ऐश अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 तथा मंडल मुख्यालय द्वारा जारी फ्लाई ऐश परिवहन एवं निस्तारण संबंधी एसओपी के अनुरूप  30,000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश के सशर्त भू-भराव की अनुमति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़  (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 1658/RO/TS/CECB/2025 रायगढ़ दिनांक 26.09.2025 को जारी की गई थी। फ्लाईएश से संबंधित अनुमति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़  (छ.ग.) द्वारा दिया जाता है। फ्लाईएश का किसी भी प्रकार की अवैध डंपिग का सतत् निगरानी क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा किया जाता है।

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