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राजीनामा के जरिए होगा चेक बाउंस प्रकरणों का त्वरित समाधान 18 जुलाई और 21 नवंबर को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत

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विशेष लोक अदालत में होंगे चेक बाउंस मामलों का निराकरण, पक्षकारों से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील

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जांजगीर-चांपा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिले में चेक बाउंस मामलों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष लोक अदालत 18 जुलाई 2026 एवं 21 नवंबर 2026, शनिवार को आयोजित होगी।
यह आयोजन माननीय जयदीप गर्ग, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी राजीनामा के माध्यम से त्वरित निराकरण किया जाएगा।


माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने जांजगीर एवं सक्ती जिले के समस्त न्यायाधीशों को चेक बाउंस प्रकरणों को चिन्हांकित कर दोनों पक्षों के मध्य प्री-सीटिंग आयोजित करने तथा अधिक से अधिक मामलों के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही जिला एवं तालुका स्तर पर आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समस्त पैरालीगल वालेंटियरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सार्वजनिक स्थानों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों में जाकर लोगों को लोक अदालत के लाभ और प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
माननीय जयदीप गर्ग ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि जिनके भी चेक बाउंस के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का सरल, त्वरित एवं सुलभ निराकरण कराएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह संदेश भी जारी किया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य “न्याय सबके लिए” सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सहज और सुलभ न्याय मिल सके।

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