Advertisement Carousel
राज्य

ग्राम पंचायतों के लिए Punjab का बड़ा फैसला, पंच-सरपंचों पर पहली बार सख्त आदेश प्रभावी

चंडीगढ़
पंजाब के सरपंचों और पंचों के लिए नए आदेश लागू हो गए हैं। इन आदेशों के अनुसार अब सरपंच और पंच बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे। पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई इस नई नीति के तहत जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों को भी निर्देश दिए गए हैं। अब सरपंचों और पंचों को विदेश जाने से पहले सक्षम अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Advertisements

बता दें कि पंजाब में कुल 13,238 सरपंच और 83,437 पंचायत सदस्य हैं। अब जैसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी “एक्स-इंडिया लीव” लेते हैं, उसी तर्ज पर सरपंचों और पंचों को भी विदेश जाने से पहले सूचित करना होगा। यदि उन्हें अनुमति मिल जाती है तभी वे विदेश जा सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि राज्य के अधिकांश सरपंचों और पंचों के परिवार विदेशों में बसे हुए हैं और जब सरपंच या पंच विदेश चला जाता है तो गांव के बहुत से कार्य और विकास योजनाएं रुक जाती हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसे राज्य के हर सरपंच और पंच के लिए मानना अनिवार्य होगा।

Advertisements

 

First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
Back to top button