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छत्तीसगढ़सारंगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

अवैध शराब बिक्री पर सारंगढ़ पुलिस की कार्यवाही।

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35 लीटर महुआ शराब जप्त कर आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।


       श्रीमान  पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती  निमिषा पाण्डेय एवं एसडीओपी श्रीमति स्नेहिल साहू के द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर  रोकथाम हेतु  निर्देशित किये जाने पर  थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कामिल हक के कुशल मार्ग दर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के पुलिस स्टाफ के अवैध शराब बिक्री पर अप0क्रं0- 136/2025 धारा- 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।दिनांक- 28.03.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम पिण्डरी के ईश्वर महिलाने अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु  रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के ग्राम पिण्डरी घटना स्थल के पास जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये जहां एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम ईश्वर महिलाने पिता गोपराम महिलाने उम्र 28 वर्ष सा0 पिण्डरी थाना सारंगढ़ का निवासी होना बताया जिसके कब्जे में (1) 15-15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरा 15-15 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं एक हरे रंग की पांच लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा करीबन 05 लीटर जुमला- 35 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती- 7000 रू0 को जप्ति पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

                        उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, प्र0आर0 19 धनेश्वर उरांव, आरक्षक ओमचंद साहू, सुरेन्द्र पटेल, भुनेश्वर चंद्रा व थाना स्टॉफ की प्रमुख भूमिका रही।

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