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राज्य

अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा वजन माप सत्यापन सर्टिफिकेट

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चंडीगढ़ 
हरियाणा सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख सेवा में बड़ा बदलाव किया है। विधिक माप विज्ञान संगठन के तहत अब वजन व माप उपकरणों के सत्यापन प्रमाण-पत्र के जारी करने और नवीनीकरण की अधिकतम समय सीमा 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दी गई है। इससे व्यापारियों, उद्योगों और व्यवसाय जगत को तेज़, पारदर्शी और सुगम सेवा का लाभ मिलेगा।

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इस सेवा के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी (निरीक्षक) को निर्धारित अधिकारी, सहायक नियंत्रक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा उप नियंत्रक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। यह बदलाव हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत लागू होगा। यह निर्णय नागरिकों को समयबद्ध, डिजिटल और कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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