छत्तीसगढ़धमतरी

पांच लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर,भेजा गया जेल

धमतरी से धर्मेंद्र यादव जिला बेरोजीव की रिपोर्ट

प्रार्थी से वर्ष 2018-19 में मंत्रालय के विधि विभाग में सहा.विधि कांउसलर के पद पर भर्ती कराने के नाम पर पांच लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर,भेजा गया जेल

आरोपियों द्वारा अलग-अलग किश्तों में कुल 4,93,000/- रूपये प्रार्थी से लेकर किया गया था धोखाधड़ी

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में तत्काल निराकरण करने के दिये थे निर्देश

सक्षिप्त विवरण:-दिनांक 20.07.18 से 21.04.19 के मध्य प्रार्थी राकेश कुमार देवांगन पिता बोधन देवांगन उम्र 41 वर्ष साकिन कुरूद द्वारा अपने परिचित विवेक पटनायक के माध्यम से चंद्रकांत सिन्हा जो की मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ है उसने प्रार्थी को बताया की मंत्रालय के विधि विभाग मे सहायक विधि कांउसलर पद पर भर्ती का विज्ञापन निकला है।
जिसके भर्ती कराने के नाम नाम पर 5,00,000/- रूपये का मांग भी किया गया।
जिस पर प्रार्थी राकेश देवांगन द्वारा चंद्रकांत सिन्हा एवं विवेक पटनायक को 4,93,000/- रूपये अलग- अलग किश्तो में दिया गया एंव नौकरी नहीं लगाने पर,प्रार्थी द्वारा अपने पैसे वापस मांगने पर आरोपी द्वारा पैसा देने के लिये घुमता रहा।
आरोपी द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर अपने साथी विवेक पटनायक के साथ मिलकर प्रार्थी से 4,93,000/- अलग-अलग किश्तो में लेकर धोखाधडी करने की रिपोर्ट पर थाना कुरुद में अप.क्र.385/22 धारा 420.34 भादवि.के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सूरज सिंह परिहार द्वारा लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान थाना प्रभारी कुरुद को लंबित मामले का तत्काल निकाल कर निराकरण करने के निर्देश दिये थे।

जिस पर एसडीओपी कुरूद श्रीमती रागिनी मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी द्वारा मामले में तत्काल आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस टीम भेजकर पतासाजी की गई और आरोपी चंद्रकात सिन्हा को मठपुरैना रायपुर मे होने की मुखबिर सूचना पर कुरूद पुलिस द्वारा आरोपी को मठपुरैना रायपुर से थाना कुरूद लेकर आये।

आरोपी चंद्रकात सिन्हा से गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम कथन में बताया कि सन् 2010 से 2018 तक मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ था उसी दौरान एक विवेक पटनायक ने राकेश देवांगन से परिचय कराया था। जिसको मंत्रालय के विधि विभाग ने सहायक विधि कांउसलर पद पर भर्ती के लिए पांच लाख रूपये की मांग किया गया था।
जिस पर प्रार्थी राकेश देवांगन ने 4,93,000 रूपये अलग-अलग किश्तो में आरोपियों को दिया था।
जिसमें से एक रेडमी कंपनी का एन्ड्रॉयड फोन लिया बाकी रकम खाने पीने में खर्च होना बताया।
मोबाइल और दस हजार रूपये को बरामद कराने पर आरोपी चंद्रकांत सिन्हा द्वारा अपने पास रखे रेडमी मोबाइल जिसमे एयरटेल का सिम लगा हुआ कीमती 12000/- रूपये एंव 10000/- रूपये नगदी जुमला कीमती 22000/- को निकालकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी चंद्रकांत साहू द्वारा अपराध स्वीकार करने एंव अपराध सबुत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
आरोपियों द्वारा पूर्व में भी प्रार्थी से नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया गया था जिसको वापस किया गया था।
एक अन्य आरोपी का भी लगातार पतासाजी किया जा रहा जिसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

आरोपी का नाम-: चंद्रकात सिन्हा पिता शिवलाल सिन्हा उम्र 36 वर्ष साकिन रक्सी थाना छुरा जिला गारियाबंद(छ.ग.)

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरुद निरी.राजेश जगत, सउनि.अजय बनारसी, प्रआर.जय कन्नौजे,आर.गोपाल चंद्राकर, डेनेश्वर बाबू टंडन का विशेष योगदान रहा।

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