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चेक बाउंस मामले में न्यायालयीन कर्मचारी को 1 वर्ष की सजा, 4 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश

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न्यायालयीन कर्मचारी को चेक बाउंस मामले में एक वर्ष की सजा, चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश

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जांजगीर, 25 जून 2026। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि कानून और न्याय सभी के लिए समान हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर की अदालत ने चेक बाउंस प्रकरण में दोषी पाए गए एक न्यायालयीन कर्मचारी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा परिवादी को चार लाख रुपये प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, व्यवहार न्यायालय अकलतरा में आदेशिका वाहक के पद पर पदस्थ नारायण प्रसाद यादव (50 वर्ष), निवासी हसदेव विहार कॉलोनी, जांजगीर, के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत वर्ष 2023 में परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण के अनुसार, अभियुक्त ने 24 जनवरी 2023 को अपने ऋण एवं दायित्व के निर्वहन हेतु परिवादी को तीन लाख रुपये का चेक प्रदान किया था। जब परिवादी ने उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तब वह अनादरित (बाउंस) होकर वापस लौट आया। विधिवत कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली।
परिवाद क्रमांक 59/2023 में हुई सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर ने 24 जून 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध का दोषी ठहराया।
न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही चार लाख रुपये की प्रतिकर राशि अपील अवधि समाप्त होने के पश्चात परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही, प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
यह निर्णय इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है कि न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं तथा कानून का पालन प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी पद पर कार्यरत क्यों न हो।

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