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बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग का विवाह रुकवाया

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बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग का विवाह रुकवाया

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जांजगीर-चांपा,  बाल विवाह की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बलौदा विकासखंड के ग्राम नवापारा ख में नाबालिग बालक का विवाह रुकवा दिया। जांच के दौरान दस्तावेजों के परीक्षण में बालक की उम्र विवाह के लिए निर्धारित कानूनी उम्र से कम पाई गई।
कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में टीम ने ग्राम नवापारा ख पहुंचकर मामले की जांच की। टीम ने बालक के घर जाकर उसके जन्म संबंधी दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उसकी उम्र 18 वर्ष 2 माह 28 दिन पाई गई। निर्धारित कानूनी उम्र पूरी नहीं होने के कारण टीम ने प्रस्तावित विवाह को रोकने की कार्रवाई की।

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अधिकारियों ने बालक, बालिका और उनके माता-पिता सहित स्थानीय लोगों को बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक और कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी दी। समझाइश के बाद बालक के माता-पिता की सहमति से विवाह रोक दिया गया। साथ ही परिजनों को निर्धारित कानूनी उम्र से पहले विवाह नहीं करने की समझाइश दी गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि बाल विवाह जैसी किसी भी स्थिति की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन या संबंधित विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
कार्रवाई के दौरान बलौदा तहसीलदार अखिलेश विश्वकर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक विष्णु श्रीवास, काउंसलर अल्का फांक, सेक्टर पर्यवेक्षक सकुन सोन, राधेश्याम ओग्रे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं कोटवार सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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