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एक साल तक 6 जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे दोनों बदमाश गुंडागर्दी और मारपीट करने वाले दो बदमाशों पर जिला बदर की कार्रवाई

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जांजगीर-चांपा में दो आदतन बदमाश जिला बदर, एक साल तक कई जिलों में प्रवेश पर रोक
जांजगीर-चांपा। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आदतन बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए जांजगीर-चांपा सहित आसपास के कई जिलों से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज है। दोनों पर लोगों के साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा और बलवा जैसे मामलों में अपराध पंजीबद्ध हैं।
जिला बदर किए गए आरोपियों में —

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आकाश सिंह, निवासी भैंसों थाना पामगढ़
फैजल खान, निवासी बरपाली चौक चांपा थाना चांपा
शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार दोनों बदमाशों की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और अशांति का माहौल बना हुआ था। इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन आरोपियों के आक्रामक और दुस्साहसी व्यवहार के कारण आम लोग थाने में शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर के समक्ष जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया था।


इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा एवं बलौदा बाजार जिले की सीमाओं से भी एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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