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31 दुकानों पर चालानी कार्रवाई, 4600 रुपये जुर्माना वसूला तंबाकू नियंत्रण अभियान में प्रशासन सख्त नशा मुक्त अभियान के तहत खाद्य, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई नाबालिगों को तंबाकू बिक्री नहीं करने के सख्त निर्देश सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन अलर्ट

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सक्ती जिले में कोटपा एक्ट के तहत व्यापक कार्रवाई, 31 दुकानों पर जुर्माना
सक्ती, 08 मई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर के आदेश पर जिले में कोटपा अधिनियम के तहत व्यापक अभियान चलाया गया। “सही दवा, शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम एवं नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई।

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अभियान के दौरान जिले में दो अलग-अलग टीमों ने कुल 31 दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 4600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
कार्यवाही के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के उचित रख-रखाव, धूम्रपान निषेध संबंधी बोर्ड प्रदर्शित करने तथा नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है।


संयुक्त कार्रवाई में अड़भार टीम से खाद्य एवं औषधि विभाग के औषधि निरीक्षक दुर्गेश कैवर्त, स्वास्थ्य विभाग से दंत चिकित्सक मधु राठौर एवं पुलिस विभाग से बहादुर चंद्र शामिल रहे। वहीं डभरा टीम में औषधि निरीक्षक प्रतिमा राजपूत सहित स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने सहभागिता निभाई

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