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रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबरगेहूं व सरसों उत्पादक कृषकों के लिए फसल बीमा लाभकारी विकल्पसक्ती

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रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
गेहूं व सरसों उत्पादक कृषकों के लिए फसल बीमा लाभकारी विकल्प
सक्ती,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2025-26 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। सक्ती जिले में रबी मौसम के दौरान गेहूं (सिंचित) एवं सरसों फसलों को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
जिले में गेहूं फसल के लिए ग्राम स्तर को इकाई क्षेत्र माना गया है, जबकि सरसों फसल के लिए राजस्व निरीक्षक मंडल को इकाई क्षेत्र निर्धारित किया गया है। गेहूं फसल के अंतर्गत विकासखंड जैजैपुर के ग्राम चिखलरौंदा, झालरौंदा, भोथिया, मलनी; विकासखंड मालखरौदा के ग्राम बड़े सीपत, कुरदा, चारपारा तथा विकासखंड सक्ती के ग्राम जाजंग, मसनियांकला और रगजा को अधिसूचित किया गया है।
इसी प्रकार सरसों फसल के लिए विकासखंड जैजैपुर के ठठारी राजस्व निरीक्षक मंडल अंतर्गत बर्रा, चिखलरौंदा, झालरौंदा, लोहारकोट, आमापाली, बिछिया, बोईरडीह, हरदी, भोथिया, मलनी एवं विकासखंड डभरा के धुरकोट राजस्व निरीक्षक मंडल अंतर्गत कबारीपाली, केकराभांट, कोटमी, बिलाईगढ़, अमलीपाली, बिनौधा, पुरैना तेली तथा साल्हे ग्रामों को अधिसूचित किया गया है।
जिला सक्ती में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा कंपनी के रूप में अनुबंधित किया गया है। गेहूं सिंचित फसल के लिए बीमांकित राशि 12,000 रुपये प्रति एकड़ एवं कृषकों के लिए देय प्रीमियम 180 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित है। वहीं सरसों फसल के लिए बीमांकित राशि 8,800 रुपये प्रति एकड़ तथा प्रीमियम 132 रुपये प्रति एकड़ तय किया गया है।
उप संचालक कृषि, सक्ती द्वारा सभी अधिसूचित ग्रामों के गेहूं एवं सरसों उत्पादक कृषकों से अपील की गई है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से सुरक्षा के लिए फसल बीमा अवश्य कराएं। फसल बीमा हेतु किसान अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर, संबंधित बैंक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि के पूर्व फसल बीमा कराना सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

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