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मध्यप्रदेशराज्य

सेवा मतदाताओं की सूची में बदलाव, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए संशोधित समय-सारणी जारी

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सेवा मतदाताओं की सूची हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारणी जारी

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भोपाल 

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भारत निर्वाचन आयोग ने सेवा मतदाताओं (Service Voters) से संबंधित निर्वाचन सूची के अंतिम भाग की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है। यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 की योग्यता तिथि के आधार पर किया जा रहा है।

आयोग ने अपने पूर्व आदेश (दिनांक 04 नवंबर 2025) को निरस्त करते हुए नई समय-सारणी अधिसूचित की है, जिसे देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, जिनमें अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

नई संशोधित समय-सारणी इस प्रकार है

1. निर्वाचन सूची के अंतिम भागों का प्रारंभिक प्रकाशन

तारीख: 16 दिसंबर 2025

2. रिकॉर्ड/कमांडिंग अधिकारियों द्वारा फ़ॉर्म प्राप्त करने, सत्यापन, स्कैनिंग और XML फ़ाइल तैयार व अपलोड करने की अवधि

अवधि: 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक

3. हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फ़ॉर्मों तथा XML फ़ाइलों का निपटान

अधूरे फ़ॉर्म और XML फ़ाइलें वापस की जाएंगी

संशोधित फ़ॉर्मों का पुनः प्रेषण

अंतिम आदेश ERO द्वारा जारी

अंतिम तिथि: 7 फरवरी 2026

4. निर्वाचन सूची के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन

तारीख: 14 फरवरी 2026

चुनाव आयोग ने सभी संबंधित मंत्रालयों—रक्षा, गृह, विदेश मंत्रालय—तथा सीमा सड़क संगठन और संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संशोधित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के सचिव  पवन दीवान ने बताया कि यह कदम सेवा मतदाताओं के अद्यतन एवं सटीक पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि आगामी चुनावों में उनकी सहभागिता सुगम और व्यवस्थित रहे।

 

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