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दुर्ग पुलिस ने त्योहारों से पहले कसी कमर

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दुर्ग पुलिस ने त्योहारों से पहले कसी कमर

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डीजे, साउंड सिस्टम और पंडाल संचालकों को दिए सख्त निर्देश
दुर्ग। आगामी त्योहारों को देखते हुए दुर्ग पुलिस और प्रशासन ने कानून-व्यवस्था, यातायात, ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-6 में डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल और किराया भंडार संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 50 से अधिक संचालक शामिल हुए।

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बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान डीजे और साउंड सिस्टम का संचालन निर्धारित कानूनी प्रावधानों एवं न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस ने वाहनों पर डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक के निर्देश दिए हैं। संचालकों को ध्वनि मापक यंत्र रखने और निर्धारित मानकों के अनुसार ही साउंड सिस्टम संचालित करने के लिए कहा गया है। अस्पताल, स्कूल, न्यायालय और शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर दायरे को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार साइलेंस जोन मानकर ध्वनि नियंत्रण के निर्देश दिए गए।


वहीं पंडाल संचालकों को व्हाइट मार्किंग के पीछे ही पंडाल लगाने तथा मुख्य मार्ग, आवागमन और आपातकालीन रास्ते को किसी भी स्थिति में बाधित नहीं करने के निर्देश दिए गए। पंडाल लगाने से पहले नगर निगम और संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति एवं अनापत्ति लेने के साथ ही फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी और पंडाल की क्षमता का सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा गया।


बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग हर्षित मेहर, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रशांत पैकरा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निशांत पाठक सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
दुर्ग पुलिस ने संचालकों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन करें। साथ ही ध्वनि प्रदूषण, यातायात अवरोध और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से बचने की हिदायत दी गई है।

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