Advertisement Carousel
Blog

“ऑपरेशन आघात” के तहत पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 लीटर महुआ शराब जब्त गेरवानी केसर जंगल में शराब रेड, दो आरोपी गिरफ्तार

Advertisements


संवाददाता ललिता बरेठ

Advertisements

“ऑपरेशन आघात” के तहत पूंजीपथरा पुलिस की शराब रेड, 22 लीटर महुआ शराब जब्त
रायगढ़। जिले में नशे और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत पूंजीपथरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेरवानी केसर जंगल क्षेत्र में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 22 लीटर महुआ शराब जब्त की है।

Advertisements


जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिलेभर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम गेरवानी केसर जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड कार्रवाई की।
पहली कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी साहिल यादव (20 वर्ष), निवासी गेरवानी डीपापारा थाना पूंजीपथरा के कब्जे से दो प्लास्टिक डिब्बों में भरी करीब 10 लीटर महुआ शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत लगभग एक हजार रुपये बताई गई है। आरोपी शराब को बिक्री के उद्देश्य से रखना स्वीकार किया।


वहीं दूसरी कार्रवाई में आरोपी सुभाष बघेल (24 वर्ष), निवासी गेरवानी थाना पूंजीपथरा के कब्जे से दो प्लास्टिक डिब्बों में भरी करीब 12 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1200 रुपये आंकी गई है।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना पूंजीपथरा में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत पृथक-पृथक कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक गजेन्द्र पैंकरा, राजकुमार पैंकरा, आरक्षक ओम प्रकाश तिवारी, हेमसागर पटेल एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने कहा है कि “ऑपरेशन आघात” के तहत जिले में नशे और अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विशेष रूप से युवाओं और नाबालिगों को नशे की ओर धकेलने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
Back to top button