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अवैध महुआ शराब पर कोनी पुलिस का करारा प्रहार 125 लीटर कच्ची शराब व निर्माण सामग्री जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार

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अवैध महुआ शराब पर कोनी पुलिस का करारा प्रहार
125 लीटर कच्ची शराब व निर्माण सामग्री जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार

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बिलासपुर

अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना कोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 125 लीटर कच्ची महुआ शराब सहित भारी मात्रा में शराब निर्माण सामग्री जप्त की है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) श्री गगन कुमार के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोनी पुलिस को दिनांक 01 फरवरी 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जलसों निवासी अजय वर्मा उर्फ जनता अपने गांव के बिसाहिन तालाब के पास बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखे हुए है और ग्राहक तलाश कर रहा है।
सूचना की तस्दीक हेतु थाना कोनी पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां आरोपी अजय वर्मा उर्फ जनता पिता गीतन वर्मा, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम जलसों, थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को पकड़ा गया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक थैले में 03 बोतल (कुल 05 लीटर) एवं 06 नग पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे (प्रत्येक 20 लीटर क्षमता) में कुल 120 लीटर कच्ची महुआ शराब, इस प्रकार कुल 125 लीटर शराब जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 25,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त शराब निर्माण में प्रयुक्त 02 नग सिल्वर डेंचकी, 01 गैस सिलेंडर एवं चूल्हा, कुल कीमत लगभग 30,000 रुपये, भी बरामद किए गए।
आरोपी द्वारा शराब रखने एवं निर्माण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संपूर्ण मशरूका विधिवत जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड पर पेश किया गया।
कोनी पुलिस की जनअपील
कोनी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध शराब, नशा या किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाना या डायल 112 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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