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एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) में दोष सिद्ध, आरोपी को 15 साल जेल

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बिलासपुर

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वैज्ञानिक विवेचना का परिणाम: एनडीपीएस के आरोपी को 15 वर्ष का कठोर कारावास

बिलासपुर पुलिस की सटीक एवं वैज्ञानिक विवेचना के चलते नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय नशे के खिलाफ चल रही पुलिस की सख्त कार्रवाई को मजबूती प्रदान करता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन अंतर्गत अपराध क्रमांक 753/2023, धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी आकाश कुर्रे पिता छन्नू कुर्रे (उम्र 23 वर्ष), निवासी मिनी बस्ती जरहा भाठा, को दोषी ठहराया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बिलासपुर शहर में नशीली दवाइयों एवं इंजेक्शन की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 11 अगस्त 2023 को थाना सिविल लाइन में पदस्थ उप निरीक्षक अवधेश सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जरहा भाठा मिनी बस्ती स्थित कबाड़ी दुकान के पास एक युवक नशीले इंजेक्शन की अवैध बिक्री कर रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी आकाश कुर्रे को पकड़ा। एनडीपीएस एक्ट के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी से नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए एवं उसे विधिवत गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय एनडीपीएस में प्रस्तुत किया गया। विवेचना पूर्ण कर दिनांक 07 नवम्बर 2023 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी तथा विवेचक उप निरीक्षक अवधेश सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण त्रिपाठी (एनडीपीएस) ने दिनांक 03 जनवरी 2026 को आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत दोष सिद्ध पाते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1.5 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।
इस प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (आईपीएस) द्वारा उप निरीक्षक अवधेश सिंह को पुरस्कृत किया गया है।

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