
रिपोर्टर,,, कृष्ण नाथ टोप्पो,, बलरामपुर
शंकरगढ़ थाना क्षेत्र मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना शंकरगढ़ के मर्ग क. 85/2024 के मृतिका
गायत्री तिर्की दिनांक 20.11.2024 के शाम 6 बजे शंकरगढ बचवार स्थित लक्ष्मी मेडिलक स्टोर के संचालक अशोक विश्वास से पूर्व में बवासीर का ईलाज कर रही थी। दिनांक घटना को बवासीर के दर्द से पिडीत होने से लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में अपने पति के साथ आयी थी। जो कि अशोक विश्वास कथित बंगाली डांक्टर के द्वारा दो इंजेक्शन लगाया जिस पर मृतिका का स्वास्थ्य बिगडने लगा और अस्पताल ले जाते समय मृतिका का रास्ते में फौत हो गया था।

कि सूचना पर मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर मृतिका का पीएम कराया गया, मृतिका के बिसरा का रासायनिक एवं हिस्ट्रोपैथालाजी परीक्षण कराने पर डॉ. साहब द्वारा मृतिका की मृत्यु के संबंध में कारण unnatural due to medical necglignce लेख किये। आरोपी अशोक विश्वास कथित डॉ. बंगाली को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस देकर ईलाज करने एवं सुई दवाई करने हेतु अनुज्ञप्ति पत्र या अन्य दस्तावेज पेश करने हेतु दिये जाने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया । प्रकरण के आरोपी अशोक विश्वास का मेमोरण्डम कथन लेने पर घटना दिनांक को माँटास का इंजेक्शन लगाना एवं मोंटास इंजेक्शन की शीशी को परसापानी के पास फेकना बताने पर आरोपी के बताये अनुसार बरामद किया गया आरोपी का कृत्य सदर धारा 105 बीएनएस का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया