R.O. No. 13229/ 57
छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

हत्या करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार अकलतरा पुलिस की कार्यवाही

R.O. No.13229/ 56
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जांजगीर-चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट

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आरोपी नंद कुमार उर्फ नंदू कश्यप पिता पंचराम कश्यप उम्र 35 वर्ष साकिन बोहापारा (अर्जुनी) थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा

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आरोपी के विरुद्ध धारा 103 (1),238(a) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.07.2024 को नेशनल हाईवे क्रमांक 49 अकलतरा ओव्हर ब्रीज के पास पिलर नंबर 01 के नीचे पत्थर से ढका एक अज्ञात पुरूष का सडी गली लाश नर कंकाल होने की सूचना पर थाना अकलतरा मे मर्ग क्रमांक 72/2024 धारा 194 BNS कायम कर जांच मे लिया गया था।

जांच दौरान पहचान कार्यवाही कराये जाने से अज्ञात मृतक पुरूष जलेश्वर कश्यप निवासी ससहा रोड पामगढ का होना बताने से मृतक के कंकाल का डी.एन.ए परीक्षण कराये जाने पर जलेश्वर कश्यप का होना पाया गया जलेश्वर कश्यप को कोई अज्ञात आरोपी के द्वारा हत्या कारित कर साक्ष्य छुपाने के नियत से ओव्हर ब्रीज के पिलर के नीचे पत्थर से ढकना प्रथम दृष्टया पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना अकलतरा मे अपराधक क्रमांक 46/25 धारा 103 (1),238(a) BNS कायम कर विवेचना मे लिया गया ।

हत्या संबधित अपराध को गंभीरता से लेते हुए विवेक शुक्ला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप व उप पुलिस अधीक्षक प्रदीप सोरी के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी के दौरान आरोपी नंदकुमार उर्फ नंदू कश्यप निवासी बोहापारा अर्जुनी को हिरासत मे लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने मेमोरेण्डम मे बताया कि दिनांक 14.07.2024 को अकलतरा शराब भट्टी शराब पीने गया था शराब भट्ठी में मृतक जलेश्वर कश्यप से मुलाकात हुआ एक साथ शराब भट्ठी मे शराब पीये उसके बाद करीबन रात्रि 08.00 से 08.30 बजे एक ही मो.सा मे बैठकर बोहापारा जाने के लिए निकले थे ओवर ब्रीज अकलतरा के नीचे मुरलीडीह रास्ता के पास उतर गये और ब्रीज के पास रूके और बैठकर वही पर फिर शराब पीये कुछ देर बाद मृतक जलेश्वर कश्यप के द्वारा गाली गलौच करते हुये और शराब लाने के बोले तब गाली गलौच देने से मना किया तो नही मान रहे थे तभी आरोपी एवं उसके एक अन्य साथी द्वारा मृतक जलेश्वर के एक एक हाथ को पकडे व एक एक हाथ से जलेश्वर के गले को दबाकर हत्या कराना जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत दिनांक 04.02.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले मे अन्य आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी जारी है मिलने पर शीघ्र गिरफ्तारी कार्यवाही की जाएगी।उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणीकांत पाण्डेय, उप निरीक्षक बाबूलाल कोसरिया आरक्षक शेषनारायण साहू, भूषण राठौर ,सोमेश शर्मा का सराहनीय योगदान रहा।

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