छत्तीसगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री के लिए जंगल में छुपाकर रखने वाले आरोपी को गिरप्तार

पुलिस थाना सलिहा जिला सारंगढ बिलाईगढ छ0ग0
थाना सलिहा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री के लिए जंगल में छुपाकर रखने वाले आरोपी को गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

नाम आरोपी:- अमीन मोहम्मद पिता नसीब मोहम्मद उम्र 26 साल साकिन कौहाजुनवानी थाना सलिहा जिला सारंगढ बिलाईगढ छ0ग0

पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ बिलाईगढ छ0ग0 श्री पुष्कर शर्मा क द्वारा जिले में अवैध नशे के कारोबार को अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है, जिस पर आज दिनांक 01/02/25 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति निमिषा पांण्डेय एवं एसडीओपी महोदय बिलाईगढ श्री विजय ठाकुर के मार्ग दर्शन पर थाना प्रभारी सलिहा निरीक्षक रूपेन्द्र नारायण साय को दिनांक 01/02/25 को मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम कौहाजुनवानी का एक व्यक्ति महुआ शराब बिक्री करने के लिए कौहा जंगल में अवैध रूप से छुपाकर रखा है, कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाप आरक्षक 274 राहुल खुंटे, 134 पुरूषोत्तम राठोर, 148 सुरेश बर्मन, 271 बलराम लहरे एवं गवाहों के साथ ग्राम कौहाजुनवानी कौहा जंगल जाकर रेड कार्यवाही किये जो आरोपी अमीन मोहम्मद पिता नसीब मोहम्मद उम्र 26 साल साकिन कौहाजुनवानी थाना सलिहा जिला सारंगढ बिलाईगढ छ0ग0 के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर प्लास्टिक झिल्ली में भरा 41 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 4100/रूपये को जप्त किया गया, आरोपी का कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 01/02/2025 के 11/30 बजे विधिवत गिरप्तार कर आज दिनांक 01/02/25 को माननीय जेएमएफसी न्यायालय बिलाईगढ के समक्ष न्यायिक रिमांड न्यायालय में पेश किया गया, उक्त कार्यवाही में समस्त थाना स्टाप का विशेष सहयोग रहा।

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