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छत्तीसगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

थाना-सिटी कोतवाली सारंगढ की अवैध शराब पर  लगातार  कार्यवाही जारी

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पुलिस अधीक्षक  पुष्कर शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक कमलेश प्रसाद चंदेल एवं एसडीओपी  अविनाश मिश्रा के द्वारा अवैध शराब बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर  थाना सिटी कोतवाली सारंगढ  प्रभारी कामिल हक के मार्ग दर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के टीम द्वारा अवैध शराब पर  रोक लगाने हेतु आज दिनांक को मुखबिर सूचना पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया-
        अप0क्रं0- 578/2024 धारा- 34(2) 59(क) आबकारी एक्ट में विरेन्द्र टण्डन पिता बाबुलाल टण्डन उम्र 29 वर्ष साकिन साराडीह थाना सिटी कोतवाली सांरगढ को जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के  रेड कार्यवाही किया गया  तथा  आरोपी के कब्जे से एक 35 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा आसमानी कलर का करीब 35 लीटर भरी हुई कच्ची महुआ शराब एवं एक पीले कलर एवं एक सफेद कलर के घी डिब्बा मे 15-15 लीटर क्षमता वाली, डिब्बा मे करीबन भरी हुई 15-15 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 30 लीटर कुल जुमला 65 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 13000/रू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

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      उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, प्रआर-16 सोनसाय यादव, आर. ओमचंद साहु, योगेश कुर्रे, अजय लहरे, सुरेन्द पटेल, अमित खुटे, म.आर. सरोजनी गोड एवं समस्त स्टाफ द्वारा संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।

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